Lockdown 3.0 के दौरान दिल्ली में शर्तों के साथ इन सुविधाओं को शुरू करने की दी गई इजाजत, 10 बातें...  

दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे दफ्तर समस्त कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.

Lockdown 3.0 के दौरान दिल्ली में शर्तों के साथ इन सुविधाओं को शुरू करने की दी गई इजाजत, 10 बातें...  

Lockdown 3.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश.

नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता ही जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 40  हजार पार कर गया है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ दिया गया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने जो छूट दी है हम उसे लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि कि दिल्ली में किताबों की दुकानें खुलेंगी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को बंद रखने का फैसला लिया गया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शादी समारोहों में 50 मेहमानों की इजाजत दी गई है, साथ ही कॉल सेंटर और आईटी सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं. केजरीवाल ने कहा कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे, Non Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उससे नीचे  33% का स्टाफ रहेगा.

दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

  1. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं सभी फिलहाल बंद रहेंगे. इस दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवाएं बंद रहेगी.

  2. फार्मा कंपनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी. पैकेजिंग मैटेरियल की यूनिट्स खुली रहेंगी. ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है.

  3. फाइनेंसियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां खुली रहेंगी.

  4. अंतरराज्यीय बस सेवा, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं दिल्ली में फिलहाल बंद रहेंगी. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को भी बंद रखा जाएगा.

  5. मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार कॉम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो बंद रहेंगे, आवश्यक सामग्री वाली दुकानों में बिक्री जारी रहेगी.

  6. दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे दफ्तर समस्त कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.

  7. गली-मोहल्ले की स्टैंडअलोन दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस भी खुले रहेंगे.

  8. शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

  9. दिल्ली में मंदिर, नाई की दुकान, स्पा, सैलून इन सबों को बंद रखने का केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है.

  10. सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए गए लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी,