Lockdown 3.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश.
नई दिल्ली:
- अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं सभी फिलहाल बंद रहेंगे. इस दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवाएं बंद रहेगी.
- फार्मा कंपनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी. पैकेजिंग मैटेरियल की यूनिट्स खुली रहेंगी. ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है.
- फाइनेंसियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियां खुली रहेंगी.
- अंतरराज्यीय बस सेवा, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं दिल्ली में फिलहाल बंद रहेंगी. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को भी बंद रखा जाएगा.
- मॉल, सिनेमाघर, सैलून, बाजार कॉम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो बंद रहेंगे, आवश्यक सामग्री वाली दुकानों में बिक्री जारी रहेगी.
- दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे दफ्तर समस्त कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.
- गली-मोहल्ले की स्टैंडअलोन दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस भी खुले रहेंगे.
- शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- दिल्ली में मंदिर, नाई की दुकान, स्पा, सैलून इन सबों को बंद रखने का केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए गए लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी,
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