
सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
आंदोलनों के वक्त होने वाले ट्रैफ़िक जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कैसे रोड जाम न करने के आदेश जारी कर सकता है। हम लोकतंत्र में हैं और आंदोलन एवं हड़ताल होते हैं। ऐसे में रोड जाम भी किया जाता है। ये राज्यों का मामला है और कोर्ट के लिए ऐसे मामलों में दखल देना मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें 2011 में मणिपुर में रोड जाम कर दिया गया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत कोई गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है कि आंदोलन के वक्त रोड जाम न हों।
याचिकाकर्ता ने अर्जी में कहा है कि रोड जाम होने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें 2011 में मणिपुर में रोड जाम कर दिया गया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत कोई गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है कि आंदोलन के वक्त रोड जाम न हों।
याचिकाकर्ता ने अर्जी में कहा है कि रोड जाम होने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद करेगा।
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