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This Article is From Jul 26, 2015

व्यापमं घोटाला : सीबीआई ने एमपी के राज्यपाल के पूर्व ओएसडी सहित 38 के खिलाफ FIR दर्ज की

व्यापमं घोटाला : सीबीआई ने एमपी के राज्यपाल के पूर्व ओएसडी सहित 38 के खिलाफ FIR दर्ज की
नई दिल्ली: सीबीआई ने व्यापमं मामले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) और 37 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर पुलिस अधिकारियों के चयन में कथित अनियमितताओं को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि आईपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, ठगी, धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष कार्यबल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी 38 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जिनमें व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, तकनीकी शिक्षामंत्री के तत्कालीन ओएसडी ओम प्रकाश शुक्ला, राजभवन के तत्कालीन ओएसडी धनराज यार्डस और व्यापमं में सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा शामिल हैं।

मानक प्रक्रिया के तहत सीबीआई राज्य की जांच एजेंसी से प्राथमिकी लेती है, लेकिन इसके परिणाम राज्य के निकाय के मुताबिक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। एजेंसी ने 2012 में व्यापमं द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

मामले की जांच करने वाले विशेष कार्यबल ने आरोप लगाए कि इन परीक्षाओं में ओएमआर ऐंसरशीट को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालकर उनमें छेड़छाड़ की। एसटीएफ ने आरोप लगाए थे कि ओएमआर ऐंसरशीट को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया था और उम्मीदवारों को अंक दे दिए गए थे। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि इन ऐंसरशीट को बाद में उम्मीदवारों को दिए गए अंक के मुताबिक भर दिया गया।

इस महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने व्यापमं घोटाले में 13 प्राथमिकियां दर्ज की हैं।

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