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This Article is From Sep 02, 2021

UP: सुपरटेक मामले में जांच समिति का गठन, एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर-93 में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया है.

UP: सुपरटेक मामले में जांच समिति का गठन, एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
UP: सुपरटेक मामले में जांच समिति का गठन. (फाइल फोटो)
लखनऊ:

गौतमबुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट मामले में उच्चतम न्यायालय के कड़े रूख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने चार सदस्यीय समिति का गठन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एक सरकारी प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार शाम को बताया कि चार सदस्यीय जांच समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं.

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प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट परियोजना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा परियोजना में नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत के संबंध में की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए बिल्डर तथा प्राधिकरण के अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है. बयान के मुताबिक, समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपनी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराएगी.

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गौरतलब है कि गत मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर-93 में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत में ट्विन टावर को तीन महीने के अंदर जमींदोज करने का आदेश देते हुए कहा था कि जिला स्तरीय अधिकारियों की सांठगांठ से किए गए इस इमारत के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियम कायदों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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