उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने वाले एकल पीठ के आदेश को रविवार को चुनौती देने के लिए विशेष याचिका लगाई है. इस बीच, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापमं घोटाला बताया है. उन्होंने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि यदि सरकार युवाओं को न्याय देने में नाकाम रही तो आंदोलन किया जाएगा.
प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा- "69000 शिक्षक भर्ती घोटाला यूपी का व्यापमं घोटाला है. इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं. डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना- ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं." उन्होंने आगे लिखा- "मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा."
69000 शिक्षक भर्ती घोटाला उप्र का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना - ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। 1/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 8, 2020
गांधी ने आगे कहा- "68500 भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी. युवाओं के आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5000 अभ्यर्थी पास हुए थे. अब 69000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है. सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की माँग के बतौर देखना चाहिए."
68500 भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। युवाओं के आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब 69000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 8, 2020
सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की माँग के बतौर देखना चाहिए।
:उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच (एकल पीठ) के फैसले को चुनौती दी है. इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच (खंडपीठ) इस पर सुनवाई करेगी. राज्य के परीक्षा विनियामक प्राधिकरण (ERA) की ओर से यह याचिका दायर की गई है.
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी था. यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया. मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है. याचिकाकर्ताओं ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था.
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