हाल ही में कैब सर्विस प्रोवाइडर ऊबर की एक कैब में 25 साल की लड़की के साथ किए गए रेप केस के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव पर कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए गए हैं। उस पर सेक्शन 376 के तहत रेप, सेक्शन 506 के तहत धमकी देने, सेक्शन 323 के तहत उत्पीड़न करने और सेक्शन 366 के तहत अपहरण करने के चार्ज लगाए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई डे-टु-डे बेसिस पर होगी।
हालांकि शिव कुमार ने इन सभी चार्जेस को मानने से इंकार कर दिया। उसने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इनमें से किसी भी चार्ज पर उसके सामने बहस नहीं हई है। शिव कुमार ने कोर्ट से मांग की कि उसका वकील बदल दिया जाए। शिव कुमार ने कोर्ट में कहा कि मैं अपनी गलती नहीं मानता और इस केस में उससे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया और उससे केवल सिग्नेचर करवाए गए। शिव कुमार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, 'मेरा हाथ काटकर मुझसे साइन करवाए गए हैं और यहां भी मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है।'
शिव कुमार ने कहा कि वह इस चार्जशीट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। हालांकि काफी देर बाद उसने चार्जशीट पर साइन कर दिए। शिव कुमार की शिकायतों पर कोर्ट ने साफ किया कि उसके मामले में भी ठीक वैसे ही प्रोसेस पूरा किया जा रहा है जैसा कि तरीका है।
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