नई दिल्ली:
दिल्ली की स्थानीय अदालत ने एक औद्योगिक समूह से धन वसूली करने के मामले में गिरफ्तार जी न्यूज के दो पत्रकारों को सोमवार को जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी मित्रा ने सोमवार को दोनों पत्रकारों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत भरने का निर्देश दिया।
जी न्यूज के प्रमुख सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के प्रमुख समीर अहलूवालिया के खिलाफ कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (जेपीसीएल) की ओर से जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
जी न्यूज के प्रमुख चौधरी और जी बिजनेस के प्रमुख अहलूवालिया को जिंदल से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में उनकी कम्पनी से सम्बंधित नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखाने के बदले में 100 करोड़ रुपये की उगाही करने की कोशिश करने के आरोप में 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने इनके खिलाफ उगाही, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी की धराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी मित्रा ने सोमवार को दोनों पत्रकारों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत भरने का निर्देश दिया।
जी न्यूज के प्रमुख सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के प्रमुख समीर अहलूवालिया के खिलाफ कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कम्पनी जिंदल पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (जेपीसीएल) की ओर से जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
जी न्यूज के प्रमुख चौधरी और जी बिजनेस के प्रमुख अहलूवालिया को जिंदल से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में उनकी कम्पनी से सम्बंधित नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखाने के बदले में 100 करोड़ रुपये की उगाही करने की कोशिश करने के आरोप में 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने इनके खिलाफ उगाही, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी की धराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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