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This Article is From May 24, 2018

तूतीकोरिन हिंसा की हो सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

वकील जीएस मणि ने याचिका में तूतीकोरिन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की

तूतीकोरिन हिंसा की हो सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तूतीकोरिन में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है.
नई दिल्ली: तूतीकोरिन में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. वकील जीएस मणि ने याचिका दाखिल कर तूतीकोरिन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

याचिका में मारे गए लोगों के परिजन को 50-50 लाख और घायलों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई है. साथ ही तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और अन्य जिलों में इंटरनेट सेवा को बहाल करने की भी मांग की गई है.

इससे पहले आज तमिलनाडु के तूतीकोरिन हिंसा का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंच गया. इस मामले की सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तैयार हो गया है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. तमिलनाडु के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कि NHRC को निर्देश दिया जाए कि वो मौके पर जाकर हिंसा की जांच करे.

यह भी पढ़ें : तूतिकोरिन में हुई हिंसा पर बोले तमिलनाडु के सीएम, पुलिस ने अपने बचाव के लिए कदम उठाया

वकील की मांग है कि NHRC ने डीजीपी और चीफ सेकेट्री से रिपोर्ट मांगी है और उनकी रिपोर्ट से सच बाहर नहीं आएगा. इसके लिए जरूरी है कि NHRC की टीम खुद वहां का दौरा करे. दरअसल स्टर्लिंग प्लांट के विरोध में हुए हंगामे के दौरान पुलिस की फायरिंग से 13 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 70 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं.  मामले की सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.

VIDEO : प्रदर्शनकारियों पर बरसीं गोलियां

बता दें कि स्टरलाइट कॉपर यूनिट को बंद कर दिया गया है और  अगले पांच दिनों के लिए  के इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है. वहीं डीएमके ने शुक्रवार को इस पर राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है. साथ ही डीएमके ने तूतीकोरिन हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की है.

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