नई दिल्ली:
बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान...सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब इस संशोधन के बाद पांच गुना जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा सड़क हादसों से प्रभावितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
एक प्रस्तावित संशोधन के तहत दुर्घटना में किसी की मौत होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। वहीं ‘हिट एंड रन’ के मामले में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस बदलावों को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के जरिये लागू किया जाएगा। संसद के आगामी सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।
एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘इन संशोधनों का मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटना है। बार-बार उल्लंघन पर न केवल ऊंचा जुर्माना अदा करना होगा, बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा।’’
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 2,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना और छह माह से चार साल की सजा का प्रावधान होगा। अधिकारी ने बताया कि यदि 100 एमएल रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी होगी, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा।
एक प्रस्तावित संशोधन के तहत दुर्घटना में किसी की मौत होने पर उसके परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। वहीं ‘हिट एंड रन’ के मामले में गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस बदलावों को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के जरिये लागू किया जाएगा। संसद के आगामी सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।
एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘इन संशोधनों का मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटना है। बार-बार उल्लंघन पर न केवल ऊंचा जुर्माना अदा करना होगा, बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा।’’
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 2,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना और छह माह से चार साल की सजा का प्रावधान होगा। अधिकारी ने बताया कि यदि 100 एमएल रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी होगी, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा।
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