अखबारों में आज : सुप्रीम कोर्ट की निजी स्कूलों को दो टूक - फीस बढ़ाना है तो जमीन लौटाएं

अखबारों में आज : सुप्रीम कोर्ट की  निजी स्कूलों को दो टूक - फीस बढ़ाना है तो जमीन लौटाएं

नई दिल्ली:

मंगलवार 24 जनवरी को दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख हिंदी अख़बारों ने कई मुद्दों को सुर्खी बनाया है लेकिन ज्यादातर अखबारों ने फीस बढ़ाने के मुद्दे पर निजी स्कूलों पर की गई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को प्रमुखता से छापा है. जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाल ने इसी खबर को अपने अखबार की लीड बनाया है.
 

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वहीं, दैनिक भास्कर ने चेन्नई में जल्लीकट्टू के दौरान हुई हिंसा को लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है.  दूसरी ओर दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स ने पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का आदेश दिए जाने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है.
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अमर उजाला ने 'दायित्व नहीं निभा सकते तो बंद करें स्कूल : सुप्रीम कोर्ट' शीर्षक से लिखा है कि यह फैसला इसलिए भी अहम है कि क्योंकि इन दिनों नर्सरी के दाखिले की प्रकिया चल रही है और स्कूल फीस के नए ढांचें को तैयार करने में जुटे हैं. अधिकतर स्कूलों की वेबसाइट फीस को लेकर मौन हैं.

 
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दैनिक हिंदुस्तान ने सोमवार के दिन को 'सुप्रीम सोमवार' मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को पैकेज के रूप में प्रकाशित किया है. अखबार ने निजी स्कूलों पर उच्चतम न्यायालय के सख्त संदेश के साथ डीएनडी के टोल फ्री रहने और आम बजट को 1 तारीख को पेश किए जाने की न्यायालय से हरी झंडी मिलने की खबर को उसी पैकेज का हिस्सा बनाया है.  साथ ही अखबार ने पूवे सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लीड में जगह दी है.
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