विज्ञापन
This Article is From Sep 19, 2021

Aadhaar Pan Linking Date Extended: खुशखबरी ! पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा फिर बढ़ी, जानें- नई लास्ट डेट

Aadhaar Pan Link Date Extended: आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.

Aadhaar Pan Linking Date Extended:  खुशखबरी ! पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा फिर बढ़ी, जानें- नई लास्ट डेट
Aadhaar Pan Link Last Date Extended: PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी गई है.
नई दिल्ली:

Aadhaar Pan Linking Date Extended: केंद्र सरकार ने स्थायी लेखा संख्या यानी PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है. पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 को खत्म हो रही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है.आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन शुक्रवार (17 सितंबर) को जारी किया है.

LIC पॉलिसी ली है तो जरूर लिंक करा लें PAN कार्ड, कैसे करना है- जानिए स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस

बता दें कि सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H)जोड़ा है. इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है. इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि बैंकों, ईपीएफओ लेनदेन समेत बहुत से कार्यों में पैन लिंकिंग अनिवार्य है.

इससे पहले आय़कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर चुकी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने घोषणा की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा (ITR Filing Deadline) इस साल के अंत तक बढ़ा दी गई है. कोरोना महामारी को देखते हुए मई में इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था.

वित्त मंत्रालय ने कहा था कि CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न और ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. अगर आयकरदाताओं ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी भी समय है. अगर अंतिम समयसीमा तक रिटर्न नहीं भरा गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है.

ई फाइलिंग के नए पोर्टल में दिक्कतों के कारण इनकम टैक्सपेयर्स को पिछले माह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. सरकार ने इन्फोसिस को 15 सितंबर तक सारी दिक्कतें दूर करने को कहा था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com