सु्प्रीम कोर्ट की बेंच ने लड़के को मुआवजे की राशि बढ़ाकर ब्याज सहित 49.93 लाख रुपये कर दी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क दुर्घटना के किसी पीड़ित को पहुंचे मानसिक व शारीरिक नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, लेकिन उचित मुआवजे की अदायगी के अलावा क्षतिपूर्ति के लिए कोई अन्य तरीका नहीं है. शीर्ष न्यायालय ने 5 साल के एक बच्चे के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाते हुए यह बात कही. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन की बेंच ने लड़के को मुआवजे की राशि बढ़ाकर ब्याज सहित 49.93 लाख रुपये कर दी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘‘व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण आसान नहीं है. मानसिक एवं शारीरिक नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं हो सकती, लेकिन पीड़ित को उचित मुआवजे की अदायगी के साथ क्षतिपूर्ति करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है. ''