तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लागू कोरोनावायरस लॉकडाउन में लोगों को राहत देने की घोषणा की है.अगले सप्ताह सोमवार से लॉकडाउन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत दी जाएगी. इन दिशा-निर्देशों को सोमवार से लागू किया जाएगा. नए दिशा-निर्देशों में आस-पड़ोस की दुकानों और निजी संस्थानों को खोलने संबंधी बदलाव किए गए हैं. राजधानी चेन्नई में निजी संस्थान सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खुले रह सकते हैं और उनको सिर्फ 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ ही काम करना होगा.
चेन्नई के बाहर आस-पड़ोस की दुकानों को अब खुले रहने की अनुमति दी गई है. दुकानें सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खोली जा सकती हैं. निजी संस्थानों को सुबह से लेकर शाम 7:00 बजे तक खोला जा सकता है पर यहां भी 33 प्रतिशत स्टाफ का नियम लागू रहेगा. राज्य और केंद्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों को 24x7 खुले रहने की अनुमति दी गई है, जबकि चेन्नई के बाहर कस्बों और शहरों में सुबह 6 से 8 बजे के बीच पाबंदी लगाई गई है. इस राहत की घोषणा करने के बाद सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और दुकानों और निजी संस्थानों का डिसइन्फेक्शन नियमित तौर पर किया जाएगा.
देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 1,981 हो गई और संक्रमितों की संख्या 59,662 पर पहुंच गई. पिछले 24 घंटों में इस वायरस के कारण 95 लोगों की मौत हुई है और 3,320 नए मामले सामने आए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है जबकि 17,846 लोग स्वस्थ्य हो गए हैं और एक मरीज विदेश चला गया है.