रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला सुनाएगी अदालत

एनसीबी ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी. 

रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर आज फैसला सुनाएगी अदालत

एनसीबी ने रिया, उसके भाई की जमानत याचिकाओं का विरोध किया (फाइल फोटो)

मुंबई:

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Death Case) से संबंधित मादक पदार्थों के एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर यहां की एक विशेष अदालत शुक्रवार को अपना आदेश पारित करेगी. रिया और शौविक को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था. एनसीबी ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भले ही इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी लेकिन यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी. 

विशेष न्यायाधीश जी बी गुराव ने बृहस्पतिवार को चक्रवर्ती भाई-बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना. मामले में चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी न्यायाधीश ने सुनवाई की. अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करेगी. 

सरकारी वकील अतुल सर्पांडे ने कहा कि एनसीबी ने सभी आरोपियों की याचिकाओं का विरोध किया. जमानत याचिकाओं पर अपने जवाब में दाखिल किये गये हफलनामे में एनसीबी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे. सह आरोपी दीपेश सावंत द्वारा दिये गये बयान के अनुसार वह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के निर्देश पर मादक पदार्थ खरीदा करता था. 

एनसीबी ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार कर लिया था जो अभी न्यायिक हिरासत में है. शौविक और सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था. 

वकील सतीश मानशिंदे द्वारा दायर अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि तीन दिन की पूछताछ के दौरान जब वह एनसीबी के समक्ष पेश हुई तो रिया को स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था. हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि रिया चक्रवर्ती ने मादक पदार्थों को खरीदने और उसका पैसा देने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है. एनसीबी ने कहा कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. 

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच कर रही है. गौरतलब है कि राजूपत गत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाये गये थे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)