यह ख़बर 16 फ़रवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

सूर्यनेल्ली रेप केस : कोर्ट ने कहा, धर्मराजन को भुगतनी होगी उम्रकैद की सजा

खास बातें

  • कोट्टायम की एक अदालत ने 1996 के सूर्यनेल्ली गैंगरेप केस के इकलौते दोषी धर्मराजन के बारे में कहा है कि उसे ट्राइल अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। धर्मराजन आठ साल से फरार था और उसे शुक्रवार को कर्नाटक के सागर में गिरफ्तार किया गया।
कोट्टायम:

कोट्टायम की एक अदालत ने 1996 के सूर्यनेल्ली गैंगरेप केस के इकलौते दोषी धर्मराजन के बारे में कहा है कि उसे ट्राइल अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। धर्मराजन आठ साल से फरार था और उसे कल कर्नाटक के सागर में गिरफ्तार किया गया।

कुछ दिन पहले धर्मराजन ने अज्ञात स्थान से एक मलयालम टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि मामले में राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन शामिल हैं, जैसा कि पीड़ित ने आरोप लगाया है।

मामला इडुक्की जिले के सूर्यनेल्ली में 1996 में 16 साल की एक लड़की के कथित अपहरण और उसके साथ बलात्कार से जुड़ा है। मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने 2002 में धर्मराजन को उम्रकैद की और 35 अन्य को अलग-अलग कैद की सजा सुनाई थीं।

हालांकि केरल हाईकोर्ट ने 2005 में 35 लोगों को बरी कर दिया और धर्मराजन की उम्रकैद को कम करके पांच साल की कैद में तब्दील कर दिया। उसने उसी साल जमानत हासिल कर ली और तब से ही फरार था। इस मामले में कुरियन का नाम 35 आरोपियों में शामिल नहीं है, लेकिन पीड़ित लड़की ने एक निजी शिकायत दाखिल कर बाद में उन पर यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल रहने का आरोप लगाया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुरियन की आरोपमुक्त करने की याचिका को मंजूर कर लिया था। उधर, धर्मराजन ने दावा किया था कि मामले में मुख्य जांचकर्ता ने कुरियन की संलिप्तता के बारे में नहीं बोलने का दबाव उस पर बनाया था। हालांकि कुरियन ने धर्मराजन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि किसी दोषी के बयान की कोई कानूनी वैधता नहीं होती।

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हाल ही में कूरियन का नाम इस मामले में फिर आया, जब पीड़ित लड़की ने अपने वकील से उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल करने की संभावना का पता लगाने को कहा, ताकि उनके खिलाफ नए सिरे से जांच की मांग की जा सके। हालांकि कुरियन ने दोहराया कि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आरोप से मुक्त किया जा चुका है।