गाजियाबाद:
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद की एक अदालत ने सोमवार को नोएडा के निठारी इलाके में वर्ष 2005-6 में हुई हत्या की सिलसिलेवार घटनाओं में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर के घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड सुनाया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने कोली के खिलाफ सजा सुनाई। उस पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और सबूत गायब करने के आरोप साबित हुए हैं।
अदालत ने 75 पृष्ठों के अपने फैसले में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया। छिपाए गए दस्तावेज मिलने पर बच्ची की पहचान कविता के रूप में की गई।
सीबीआई ने निठारी में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की 19 वारदातों में से 16 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था। महिलाओं और बच्चियों की निर्मम हत्या और नरभक्षण के संकेत मिलने से छह वर्ष पूर्व समूचा देश कांप उठा था।
सीबीआई के वकील जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि कविता की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला निठारी के 16 मामलों में से पांचवां मामला है, जिसमें औपचारिक रूप से आरोपपत्र दाखिल किया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व के चार मामलों में भी कोली को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उसका मालिक और व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर निठारी के छह मामले में सह-आरोपी है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने कोली के खिलाफ सजा सुनाई। उस पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और सबूत गायब करने के आरोप साबित हुए हैं।
अदालत ने 75 पृष्ठों के अपने फैसले में पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया। छिपाए गए दस्तावेज मिलने पर बच्ची की पहचान कविता के रूप में की गई।
सीबीआई ने निठारी में अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की 19 वारदातों में से 16 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था। महिलाओं और बच्चियों की निर्मम हत्या और नरभक्षण के संकेत मिलने से छह वर्ष पूर्व समूचा देश कांप उठा था।
सीबीआई के वकील जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि कविता की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला निठारी के 16 मामलों में से पांचवां मामला है, जिसमें औपचारिक रूप से आरोपपत्र दाखिल किया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व के चार मामलों में भी कोली को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उसका मालिक और व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर निठारी के छह मामले में सह-आरोपी है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं