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This Article is From Oct 05, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में दो महीने तक गोमांस की बिक्री पर पाबंदी हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में दो महीने तक गोमांस की बिक्री पर पाबंदी हटाई
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में गोमांस बिक्री पर रोक लगाने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों का हवाला देते हुए खुद को इसे लेकर असमंजस में बताया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

तीन सदस्यीय बेंच गठित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से तीन सदस्यी बेंच गठित करने को कहा है। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हमारे पास दो विरोधाभासी आदेश हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तीन सदस्यीय बेंच गठित कर इस मुद्दे का समाधान करें।'

हाईकोर्ट ने दिया था प्रतिबंध सुनिश्चित करने का आदेश
आपको बता दें कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाई कोर्ट ने गौमांस बिक्री पर RPC के तहत प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो। (पढ़ें- जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश)

वहीं, श्रीनगर हाई कोर्ट ने RPC को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग की है कि इस मामले का निपटारा या तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर हाई कोर्ट में इस मामले कि सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर दे।

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