INX मीडिया मामला: कार्ति चिदंबरम को SC से राहत नहीं, HC में याचिका दाखिल करने का आदेश

INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिली है.

INX मीडिया मामला: कार्ति चिदंबरम को SC से राहत नहीं, HC में याचिका दाखिल करने का आदेश

कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिली है. कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सरंक्षण नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संभावित गिरफ्तारी से कार्ति को अंतरिम सरंक्षण देने से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आग्रह किया है कि वो अंतरिम राहत देने पर शुक्रवार को ही सुनवाई करे. यही वजह है कि कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली. 

वहीं सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG तुषार मेहता ने कहा कि ये राजनीतिक बदला नहीं है, एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं. उन्होंने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई आदेश जारी नहीं करना चाहिए. ये कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ये निचली अदालत और हाईकोर्ट का मामला है. अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में अंतरिम राहत के आदेश जारी करेगा तो ये गलत उदाहरण होगा. ऐसे तो फिर दूसरे आरोपी भी अन्य अपराधों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे.

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वहीं कार्ति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सीबीआई इसी मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है. अब ईडी इस केस में जमानत मिलते हो दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है. ये सब सीबीआई जांच का विषय है और ईडी केस में कोई FIR तक दर्ज नहीं है. ये बदले की कार्रवाई है.

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