कार्ति चिदंबरम की फाइल फोटो.
नई दिल्ली:
कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. अगर उनकी याचिका पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई कर अनुमति नहीं दी तो फिर कार्ति को विदेश यात्राएं स्थगित करनी पड़ेंगीं. देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा-लोग विदेश आते-जाते रहते हैं, फिलहाल देश में ही रहिए. यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर कल ही अर्जेंट सुनवाई हो. सीजेआई ने यह भी कहा कि जजों के पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामले निपटाने के लिए हैं. उन्होंने कहा- लोग विदेश आते-जाते रहते हैं, हमारी चिंता क्या है. ? दरअसल कार्ति ने तीन नवंबर से 17 नवंबर तक इटली, आस्ट्रिया और यूके और 25 नवंबर से तीन दिसंबर तक यूके जाने की इजाजत के लिए याचिका दाखिल की और इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी, मगर मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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बता दें कि चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) और सीबीआई आईएनएक्स मीडिया केस की जांच कर रही हैं, जिसमें विदेश से 305 करोड़ रुपये धन प्राप्त करने के आरोप हैं. मामला तब का है, जब उनके पित पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने अदालत से कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम अदालत से मिली विदेश यात्रा की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं. ताकि जांच से वह बच सकें. उधर, दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील में पिता-पुत्र की 26 नवंबर तक गिरफ्तारी से छूट दी है. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने अदालत में पेश की गई चार्जशीट में मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बताया था. एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश की अनुमति देने से जुड़े इस केस में कुल नौ आरोपियों के नाम ईडी ने शामिल किए हैं. चार्जशीट में वित्तमंत्री रहते 73 वर्षीय पी चिदंबरम पर अपने पद और दफ्तर के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है.
वीडियो- नेशनल रिपोर्टर : पहली बार ईडी के सामने पेश हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम
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