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This Article is From Mar 21, 2018

SC ने कहा, जेपी खरीदारों के पैसे पर बैठा नहीं रह सकता, 200 करोड़ जमा करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने 100 करोड़ अप्रैल 15 तक और अन्य 100 करोड़ दस अप्रैल तक कराने होंगे.

SC ने कहा, जेपी खरीदारों के पैसे पर बैठा नहीं रह सकता, 200 करोड़ जमा करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने 100 करोड़ अप्रैल 15 तक और अन्य 100 करोड़ दस मई तक कराने होंगे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जेपी खरीदारों के पैसे पर बैठे नहीं रह सकता. हमें खरीदारों की चिंता है, कोर्ट खरीदारों की फ्लैट दिलाने या पैसे दिलाने में मदद करना चाहते हैं. 

आपको बता दें कि जेपी ने दो हजार करोड़ में से 550 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा कि किस तरीके से ये रुपये खरीदारों को दिए जाएं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स को खरीदारों के संबंध में चार्ट देने को कहा था, जो रिफंड चाहते हैं.

एमिक्स ने कोर्ट को बताया कि 31000 खरीदारों में से 2800 पैसा वापस चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो खरीदारों का मूलधन लौटाना चाहता है. कोर्ट ने जेपी को कहा कि जो लोग रिफंड चाहते हैं उन्हें किश्त के लिए डिमांड नोटिस ना भेजा जाए.

जेपी एसोसिएटस लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर कहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि था कि JAL हलफनामा दाखिल कर बताए कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. एमिक्स पवन सी अग्रवाल होम बॉयर्स को लेकर JAL के लिए अलग से वेब पोर्टल बनाएंगे.

RBI की इंफ्राटेक के साथ साथ JAL के खिलाफ भी दिवालियएपन की कारवाई शुरु करने की अर्जी पर बाद में सुनवाई होगी. JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट, लेकिन देश छोड़कर ना जाने के निर्देश बरकरार रहेंगे.
 

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