सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मानेसर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ढींगडा कमीशन रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने मानेसर में निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है. इस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है. 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के मामले की सीबीआई जांच में दखल देने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई सीबीआई की रिपोर्ट के बाद करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को बदलने से भी इनकार कर दिया था, जिसमें विवादित जमीन पर किसी निर्माण पर रोक लगाई थी. 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, मानेसर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसी दौरान डीएलएफ और कुछ और बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया और जमीन ले ली. इसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
इसके बाद किसान सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि हरियाणा की बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी.
बिल्डरों का कहना है कि सरकार बदल जाने पर नई सरकार ने बदले की कार्रवाई की है. उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2015 के अंतरिम आदेश को संशोधित करे, जिसमें किसी भी निर्माण पर रोक लगाई है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया था.
दरअसल, मानेसर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसी दौरान डीएलएफ और कुछ और बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया और जमीन ले ली. इसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
इसके बाद किसान सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि हरियाणा की बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी.
बिल्डरों का कहना है कि सरकार बदल जाने पर नई सरकार ने बदले की कार्रवाई की है. उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने अप्रैल 2015 के अंतरिम आदेश को संशोधित करे, जिसमें किसी भी निर्माण पर रोक लगाई है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया था.
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