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This Article is From Sep 12, 2017

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक शर्तों के साथ हटाई

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि 2016 के मुकाबले अस्थाई लाइसेंस में 50 फीसदी की कटौती करें और अधिकतम 500 लाइसेंस ही जारी करें.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक शर्तों के साथ हटाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री और खुदरा कारोबार के सभी लाइसेंस निलंबित करने संबंधी नवंबर 2016 के अपने आदेश में संशोधन किया. स्थाई लाइसेंस निलंबन कुछ वक्त के लिए हटाया गया है और दीवाली के बाद हवा की गुणवत्ता के मद्देनजर इसकी समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है.

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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि 2016 के मुकाबले अस्थाई लाइसेंस में 50 फीसदी की कटौती करें और अधिकतम 500 लाइसेंस ही जारी करें. सरकार और प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से पटाखे चलाने के स्थान पर सामूहिक तौर पर पटाखे चलाने को प्रोत्साहन देने पर विचार करें. कोर्ट ने त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए समिति का गठन किया.

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साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर कोई पटाखें नही चलाए जा सकेंगे. कोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से यह बात सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जाएं.


इनपुट्स भाषा से 

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