सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
एयरटेल मैराथन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यह रेस रविवार को होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग दौड़ लगाने के लिए आजाद हैं. वे दौड़ें या नहीं, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है.
CJI ठाकुर ने कहा कि हर जगह लोग सैर करते हैं या दौड़ते हैं. क्या हम लोगों को लोधी गार्डन में सैर करने से रोक सकते हैं. दौड़ लगाना लोगों का मौलिक अधिकार है. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा है. दौड़ने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है इसलिए इस मैराथन पर रोक लगाई जाए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि लेवल 6.3 MG है, कोई एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को कहिए कि वे ना दौड़ें, लेकिन हम रोक नहीं लगाएंगे.
CJI ठाकुर ने कहा कि हर जगह लोग सैर करते हैं या दौड़ते हैं. क्या हम लोगों को लोधी गार्डन में सैर करने से रोक सकते हैं. दौड़ लगाना लोगों का मौलिक अधिकार है. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा है. दौड़ने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है इसलिए इस मैराथन पर रोक लगाई जाए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि लेवल 6.3 MG है, कोई एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को कहिए कि वे ना दौड़ें, लेकिन हम रोक नहीं लगाएंगे.
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