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This Article is From Nov 10, 2017

1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र यादव को नहीं दी राह

साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आरोपी पूर्व विधायक महेंद्र यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी.

1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई रहेगी जारी, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र यादव को नहीं दी राह
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए कहा है. 1984 के सिख दंगे से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जारी रहेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आरोपी पूर्व विधायक महेंद्र यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. महेंद्र यादव की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े पांच मामलों को फिर से खोलेने का आदेश दिया था, जिन्हें 1986 में बंद कर दिया गया था. इस मामले में हाई कोर्ट ने तीन वकीलों को 'न्याय मित्र' नियुक्त किया है और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि शिकायत करने वालों का पता लगाए. ये पांचों मामले दिल्ली कैंट और सुल्तानपुर इलाकों में हुई मौतों से जुड़े हैं.

सभी मामलों को 1986 में बंद कर दिया गया था. इनमें सज्जन, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्ण खोखर आरोपी हैं. ये याचिका सीबीआइ की तरफ से दायर की गयी थी. याचिका में 1986 की चार्जशीट 10, 11, 31, 32 और 33 में सज्जन कुमार और बाकी के आरोपियों को बरी करने को चुनौती दी गई थी. हाइकोर्ट ने इन पांच मामलों की जांच में की गई कर्मियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि इन मामलों में प्रमुख चश्मदीद गवाहों से पूछताछ ही नहीं की गई है. यह बड़ी हास्यास्प्रद बात है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों को बड़ी जल्दी में बंद किया गया, जिससे ऐसा लगता है कि इनमें सही जांच और ट्रायल हुआ ही नहीं. ऐसे में सभी पांच मामलों में दोबारा जांच करने का आदेश दिया जाता है.

 

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