कथित धोखाधड़ी के एक केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर अदालत ने सोमवार को देश की बड़ी एजेंसियों को नोटिस भेजा है. इस केस में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
बता दें कि वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड (Westland Trade Private Limited) की ओर से की गई कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रवर्तन निदेशालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) और अन्य को नोटिस जारी किया है.
यह भी पढ़ें : NGT को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- एलजी पॉलीमर केस में टाल दें सुनवाई, जानें- पूरा मामला
यह जनहित याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि इस मामले में अभी तक न तो राज्य और न ही केंद्रीय एजेंसियों ने कोई कार्रवाई की है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच शुरू करें.
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने हाइपर सुपरमार्केट जैसी कई फर्जी कंपनियां बनाई हैं और कई तरीकों से लोगों को धोखा दिया है. इस याचिका पर अब शीर्ष अदालत ने बड़ी जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है.
Video: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDPS ऐक्ट में पुलिस को दिया बयान सबूत नहीं
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं