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This Article is From Oct 24, 2013

चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में छह करोड़ का मुआवजा देने का आदेश

चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में छह करोड़ का मुआवजा देने का आदेश
कुनाल साहा और उनकी पत्नी का फाइल फोटो
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता स्थित एएमआरआई अस्पताल को तथा तीन डॉक्टरों को वर्ष 1998 के चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में आदेश दिया कि वे अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एक डॉक्टर कुणाल साहा को 5.96 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दें।

चिकित्सकीय लापरवाही के चलते डॉ. कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा साहा की एएमआरआई अस्पताल में मौत हो गई थी। डॉ. साहा ओहायो में एड्स के अनुसंधानकर्ता हैं।

न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अस्पताल से तथा तीनों डॉक्टरों से कहा कि वे आठ सप्ताह के अंदर डॉ. साहा को मुआवजा राशि दें। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने वर्ष 2011 में डॉ साहा को 1.73 करोड़ रूपये दिए जाने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा राशि बढ़ाते हुए अस्पताल से कहा कि वह डॉ साहा को छह फीसदी की दर से ब्याज भी दे।

कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की कुल राशि में से डॉ बलराम प्रसाद और डॉ सुकुमार मुखर्जी 10-10 लाख रुपये तथा डॉ बैद्यनाथ हलदर 5 लाख रुपये आठ सप्ताह के अंदर डॉ. साहा को देंगे।

पीठ के अनुसार, शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान अस्पताल द्वारा किया जाएगा। साथ ही पीठ ने मुआवजा राशि के भुगतान के बाद अपने समक्ष एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया।

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