राफेल मामला: 'चौकीदार चोर' वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से खेद जताने के बाद मांगी माफी

सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के समक्ष राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया था कि इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के नाम से बताकर उन्होंने गलती की.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी अपमानजनक ‘‘चौकीदार चोर है'' टिप्पणियों को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाले से बताने के मामले में मंगलवार को एक और हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया है. सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के समक्ष राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया था कि इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के नाम से बताकर उन्होंने गलती की. सीजेआई ने टिप्पणी की कि हलफनामे में एक जगह कांग्रेस नेता ने अपनी गलती स्वीकार की है लेकिन एक अन्य जगह कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने से इंकार किया है.

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पीठ ने कहा कि हमें यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आप इस हलफनामे के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं. वहीं, न्यायालय ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि हलफनामे में बताये गये राजनीतिक रूख से उसका कोई लेना देना नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि हलफनामे में प्रयुक्त खेद शब्द उन टिप्पणियों के लिये क्षमायाचना जैसा है जो गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के नाम से बतायी गयी थीं जबकि उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं था. 

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भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इन टिप्पणियों के लिये ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिये याचिका दायर की है. मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर तरह की अवमानना है. न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका की सुनवाई छह मई के लिये सूचीबद्ध कर दी.  गौरतलब है कि चुनाव आयोग (Election Commission) पीएम मोदी (PM Modi) , भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर आज बैठक कर रही है. आयोग ने इसकी जानकारी मीडिया को सोमवार को दी थी.

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बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) की यह बैठक कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका को ध्यान में रखकर बुलाई गई थी जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता (Election Commission) के उल्लंघन का आरोप है. इस मामले की सुनवाई भी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग के डिप्टी कमिश्नर भूषण कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग की बैठक सिर्फ और सिर्फ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर है. हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. 

VIDEO: सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस.

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