सुप्रीम कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत आज चार महीने के लिए बढ़ा दी और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उनकी याचिका पर त्वरित सुनवाई के लिए तीन महीने के भीतर एक विशेष पीठ बनाने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू के नेतृत्व वाली एक पीठ ने आदेश दिया कि मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अन्नाद्रमुक प्रमुख की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट रोजाना के आधार पर सुनवाई करे।
पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी भी थे। पीठ ने कहा, मामले में तथ्यों पर गौर करते हुए हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील पर सुनवाई के लिए रोजाना के आधार पर एक विशेष पीठ बनाने की गुजारिश करते हैं। सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। पीठ ने कहा, इस अदालत द्वारा 17 अक्तूबर को दी गई जमानत, चार महीने के लिए और 18 अप्रैल 2015 तक बढ़ाई जाती है।
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