![दुर्गा शक्ति के निलंबन को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज दुर्गा शक्ति के निलंबन को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज](https://drop.ndtv.com/khabar/images/71376636866_Durgashaktinagpal295.jpg?downsize=773:435)
आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की एक फाइल तस्वीर
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर दाखिल की गई एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज़ कर दिया कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता।
याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने दलील दी थी कि आईएएस दुर्गा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही थी। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि दुर्गा शक्ति इस बात के लिए सक्षम हैं कि वह अपनी बात सही मंच पर रख सकें, लिहाजा इस तरह के मामले में लोकहित याचिका का मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दुर्गा शक्ति खुद कोर्ट आती हैं, तो विचार किया जा सकता है कि उस पर सुनवाई हो या नहीं।
याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने दलील दी थी कि आईएएस दुर्गा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही थी। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि दुर्गा शक्ति इस बात के लिए सक्षम हैं कि वह अपनी बात सही मंच पर रख सकें, लिहाजा इस तरह के मामले में लोकहित याचिका का मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दुर्गा शक्ति खुद कोर्ट आती हैं, तो विचार किया जा सकता है कि उस पर सुनवाई हो या नहीं।
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