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This Article is From Aug 16, 2013

दुर्गा शक्ति के निलंबन को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

दुर्गा शक्ति के निलंबन को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज
आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की एक फाइल तस्वीर
कोर्ट ने कहा कि दुर्गा शक्ति इस बात के लिए सक्षम हैं कि वह अपनी बात सही मंच पर रख सकें, लिहाजा इस तरह के मामले में लोकहित याचिका का मतलब नहीं बनता।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर दाखिल की गई एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज़ कर दिया कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता।

याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने दलील दी थी कि आईएएस दुर्गा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही थी। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि दुर्गा शक्ति इस बात के लिए सक्षम हैं कि वह अपनी बात सही मंच पर रख सकें, लिहाजा इस तरह के मामले में लोकहित याचिका का मतलब नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दुर्गा शक्ति खुद कोर्ट आती हैं, तो विचार किया जा सकता है कि उस पर सुनवाई हो या नहीं।

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