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This Article is From Oct 23, 2018

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 16 नवंबर को देहरादून कोर्ट में सरेंडर करे डीपी यादव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट पर गौर किया कि उनकी सर्जरी हो गई है और तीन नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 16 नवंबर को देहरादून कोर्ट में सरेंडर करे डीपी यादव
फाइल फोटो
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करने को कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट पर गौर किया कि उनकी सर्जरी हो गई है और तीन नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद दो सप्ताह तक वो घर रह सकते हैं फिर सरेंडर कर दें.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीपी यादव की सर्जरी की इजाजत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि 19 अक्तूबर को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में सर्जरी होगी. कोर्ट ने अस्पताल से 22 अक्तूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था.  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी कि वो स्पाइनल सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टरों की रिपोर्ट में फिट नहीं बताया गया तो हम आपको वापस जेल भेज देंगे. आपके वायरल बुखार का इससे कोई लेना देना नहीं है कि डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए फिट बताते हैं या नहीं. 

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दरअसल डीपी यादव ने अंतरिम जमानत का वक्त बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. यादव ने कहा है कि वायरल बुखार होने की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाई. लिहाजा 15 दिन और चाहिए.  डीपी यादव को 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य के आधार पर डीपी यादव को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि निचली अदालत में एक करोड़ रुपये और इतने की ही दो श्योरटी जमा कराएं। गौरतलब है कि डीपी यादव को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और वो देहरादून जेल में बंद थे.  

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