
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की स्लॉटरिंग यानी वध को लेकर राज्यों के कानून में दखल देने से इंकार किया है. चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि एक राज्य पशु वध की इजाज़त देता है तो दूसरा इसके खिलाफ कानून बनाता है. ऐसे में कोर्ट राज्यों के कानून में दखल नहीं देगा. इसके अलावा पशुओं को लाने ले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं.
दरअसल एक जनहित याचिका में कहा गया था कि पशु वध को लेकर क्यों देश में कोई समान नीति नहीं है. केरल में इसकी इजाजत है तो तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में नहीं है. याचिका में कहा गया था कि इसे लेकर कोर्ट कोई आदेश जारी करे.
दरअसल एक जनहित याचिका में कहा गया था कि पशु वध को लेकर क्यों देश में कोई समान नीति नहीं है. केरल में इसकी इजाजत है तो तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में नहीं है. याचिका में कहा गया था कि इसे लेकर कोर्ट कोई आदेश जारी करे.
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