सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वहस 1 फरवरी तक बताए कि इसको लेकर केंद्र क्या कर रहा है।
आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे और वो बस वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा हो एवं उसके बचने की कोई उम्मीद न हो तो ऐसे में क्या उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है।