खराब तबीयत की वजह कॉलेज बदल पाएंग मेडिकल के छात्रा: अदालत

याचिकाकर्ता के मुताबिक , वह एलर्जी ब्रोंकाइटिस और ब्रोन्कियल अस्थमा से पीड़ित है.

खराब तबीयत की वजह कॉलेज बदल पाएंग मेडिकल के छात्रा: अदालत

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की एक एमबीबीएस छात्रा को उसका मेडिकल कॉलेज सांगली जिले से बदलकर ठाणे कर उसे बड़ी राहत दी है. छात्रा ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर अपना कॉलेज बदलकर मुंबई या इसके आसपास करने की मांग की थी. पिछले हफ्ते दिए आदेश में न्यायमूर्ति बीआर गवई और भारती डांग्रे की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ता का स्थानांतरण सांगली जिले के मिराज में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज से मुंबई के नजदीक ठाणे में स्थित राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ( आरजीएमसी ) में करने का निर्देश दिया है.

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याचिकाकर्ता द्वितीय वर्ष की छात्रा है. याचिकाकर्ता के मुताबिक , वह एलर्जी ब्रोंकाइटिस और ब्रोन्कियल अस्थमा से पीड़ित है. इसलिए उसने राज्य सरकार से मुंबई में अपने घर के नजदीक या ठाणे में किसी भी सरकारी या नगर निकाय मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण की इजाजत मांगी थी.

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याचिकाकार्ता ने अपने मौजूदा कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा आरजीएमसी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है. बहरहाल , राज्य सरकार ने उसका अनुरोध खारिज कर दिया था और कहा था कि एमबीबीएस दाखिलों से संबंधित नियमों में ऐसे स्थानांतरण की इजाजत नहीं है. (इनपुट भाषा से) 


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