
श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है.
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बीसीसीआई ने कहा, हाई कोर्ट में लंबित मामले का निपटारा जुलाई तक होगा
मामले के निपटने तक श्रीसंत पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाना चाहिए
श्रीसंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा
श्रीसंत ने मांग की थी कि उन्हें देश में न सही विदेश में खेलने की इजाजत दी जाए. श्रीसंत की तरफ से कहा गया कि केवल तीन महीने ही लीग चलेगा, लिहाज़ा उनके करियर को देखते हुए उन्हें मौका मिलना चाहिए.
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वहीं बीसीसीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि निचली अदालत से जो श्रीसंत को राहत मिली थी वह मामला हाई कोर्ट में लंबित है और उसका निपटारा जुलाई तक हो जाएगा. तब तक इनके ऊपर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा.
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दरसअल श्रीसंत ने लाइफ टाइम बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि बैन खिलाड़ी के तौर पर और उसकी रेपुटेशन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत के खेलने पर आजीवन बैन लगाया गया है. केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने बैन को हटा दिया लेकिन BCCI की अपील पर दो जजों की बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए बैन को फिर से लगा दिया, इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.