सोमनाथ भारती की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस व्यवस्था 'आप' सरकार के पास हो तो 'खूबसूरत महिलाएं' आधी रात को बाहर जा सकती हैं।
दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध विषय पर चर्चा में भारती ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास हो तो 'खूबसूरत महिलाएं' भी आधी रात के बाद भी बिना किसी भय के बाहर घूम सकेंगी।
हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके बयान से 'खूबसूरत' शब्द यह कहते हुए हटा दिया कि परिस्थिति के अनुसार यह उचित नहीं है।
भारती ने फेसबुक पर सफाई देते हुए कहा, 'मैंने कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस का नियंत्रण 'आप' के हाथ में होगा तो गहनों से लदी खूबसूरत महिलाएं आधी रात को भी डरे बिना घूम सकेंगी, ये एक बेंचमार्क की तरह है जिससे कोई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकता है।
एनडीटीवी से बात करते हुए भारती ने यह बताने की कोशिश की कि ये उदाहरण उन्होंने अपने दादा जी की बातों से लिया है। उन्होंने कहा, मैंने तो बस एक मिसाल दी है। पुराने दिनों में हम लोग सुना करते थे कि सुरक्षा ऐसी पुख्ता होती थी कि गहनों से लदी खूबसूरत से खूबसूरत महिला भी रात में घर से बाहर घूम सकती थी। भारती के इस बयान की विपक्षी दलों से खूब आलोचना की।
हालांकि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला का बयान भी कम विवादास्पद नहीं है। उन्होंने भारती की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'उनकी पत्नी एक औसत दिखने वाली महिला हैं इसलिए भारती केवल खूबसूरत महिलाओं के बारे में सोचते हैं।'
सोमनाथ भारती के खिलाफ खिड़की एक्सटेंशन मामले में केस दर्ज करने की इजाजत
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में भी पूर्व कानून मंत्री और AAP नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
सोमनाथ भारती साल 2014 में आम आदमी पार्टी की 49 दिन चली पहली सरकार में कानून मंत्री थे। इस दौरान सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन के कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर आधी रात को पुलिस के साथ छापेमारी की थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारती को जबर्दस्ती घर में घुसकर अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं के साथ बदसुलूकी करने का दोषी ठहराया था और उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पूर्व कानून मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी और हाईकोर्ट से भी सोमनाथ को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा दी गई थी।
दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध विषय पर चर्चा में भारती ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास हो तो 'खूबसूरत महिलाएं' भी आधी रात के बाद भी बिना किसी भय के बाहर घूम सकेंगी।
हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनके बयान से 'खूबसूरत' शब्द यह कहते हुए हटा दिया कि परिस्थिति के अनुसार यह उचित नहीं है।
भारती ने फेसबुक पर सफाई देते हुए कहा, 'मैंने कहा था कि अगर दिल्ली पुलिस का नियंत्रण 'आप' के हाथ में होगा तो गहनों से लदी खूबसूरत महिलाएं आधी रात को भी डरे बिना घूम सकेंगी, ये एक बेंचमार्क की तरह है जिससे कोई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकता है।
एनडीटीवी से बात करते हुए भारती ने यह बताने की कोशिश की कि ये उदाहरण उन्होंने अपने दादा जी की बातों से लिया है। उन्होंने कहा, मैंने तो बस एक मिसाल दी है। पुराने दिनों में हम लोग सुना करते थे कि सुरक्षा ऐसी पुख्ता होती थी कि गहनों से लदी खूबसूरत से खूबसूरत महिला भी रात में घर से बाहर घूम सकती थी। भारती के इस बयान की विपक्षी दलों से खूब आलोचना की।
हालांकि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला का बयान भी कम विवादास्पद नहीं है। उन्होंने भारती की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'उनकी पत्नी एक औसत दिखने वाली महिला हैं इसलिए भारती केवल खूबसूरत महिलाओं के बारे में सोचते हैं।'
सोमनाथ भारती के खिलाफ खिड़की एक्सटेंशन मामले में केस दर्ज करने की इजाजत
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने खिड़की एक्सटेंशन रेड मामले में भी पूर्व कानून मंत्री और AAP नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
सोमनाथ भारती साल 2014 में आम आदमी पार्टी की 49 दिन चली पहली सरकार में कानून मंत्री थे। इस दौरान सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन के कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर आधी रात को पुलिस के साथ छापेमारी की थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारती को जबर्दस्ती घर में घुसकर अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं के साथ बदसुलूकी करने का दोषी ठहराया था और उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पूर्व कानून मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी और हाईकोर्ट से भी सोमनाथ को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा दी गई थी।
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