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This Article is From Sep 23, 2015

गिरफ्तारी से बचने के लिए आप विधायक सोमनाथ भारती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तारी से बचने के लिए आप विधायक सोमनाथ भारती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: आप विधायक सोमनाथ भारती ने घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुका है।

आप पार्टी के विवादास्पद विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के वकील ने बताया कि न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील का शीर्ष अदालत में निबटारा होने तक दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया जाए।

सोमनाथ के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की है। अब चूंकि हमने उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस संयम बरतेगी और इस अर्जी का नतीजा सामने आने तक सोमनाथ भारती के स्टाफ और रिश्तेदारों को परेशान नहीं करेगी।’’

विधायक के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार उनकी याचिका का शीघ्र ही उल्लेख किया जाएगा।

गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे सोमनाथ भारती ने पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के ट्वीट की परवाह किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

केजरीवाल ने किया ट्वीट
केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था कि विधायक के खिलाफ पत्नी ने हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है और वह अब पार्टी के लिए ‘शर्मिन्दगी’ का मामला बन रहे हैं। इसलिए उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने आप पार्टी के इस विधायक की तलाश में उनके कार्यालय और घर सहित कई स्थानों पर छापे मारे थे।

हाईकोर्ट में याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इसमें लगाए गए आरोपों के समर्थन में ‘दस्तावेजी साक्ष्य’ हैं।

पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के आरोपों को बहुत ही गंभीर बताते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा था कि वह उनकी क्रूरता और निर्दयी हमलों को बर्दाश्त कर रही थी।

इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि एक विधायक होने के नाते उसे अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी।

लिपिका मित्रा ने 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में घरेलू हिंसा की शिकायत दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति 2010 में विवाह के बाद से ही उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उसने इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत दी थी।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास करने, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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