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This Article is From Sep 29, 2015

आप नेता सोमनाथ भारती दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए

आप नेता सोमनाथ भारती दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए
नई दिल्‍ली: मिडनाइट सरेंडर ड्रामे के बाद सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर रात भर हवालात में रखा और मंगलवार की दोपहर में अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से पांच दिन की रिमांड मांगते हुए कई दलीलें दीं। अदालत ने दो दिन की रिमाड मंजूर की है।

पुलिस ने अदालत से कहा कि सोमनाथ भारती से उनकी पत्नी के गहने बरामद करने हैं। जिस चाकू से सोमनाथ ने अपनी पत्नी पर हमला किया उसे बरामद करना है। सोमनाथ के घरेलू कुत्ते के बारे में जानकारी हासिल करनी है। जिन लोगों ने सोमनाथ को छुपाने में मदद की उनका पता लगाना है।

पुलिस ने कोर्ट से यह भी कहा कि सोमनाथ ने अपनी पत्नी के साथ उस वक्त मारपीट की जब वे सात महीने की गर्भवती थीं। इस दौरान सोमनाथ ने न केवल अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया बल्कि दो बच्चों के साथ उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया।

सोमनाथ ने कोर्ट के पत्नी के ऑडियो क्लिप सौंपे
सोमनाथ भारती ने पुलिस की दलीलों को खारिज करके हुए कहा कि पुलिस के सारे आरोप झूठे हैं। न तो उनके पास कोई चाकू है और न ही गहने हैं। सोमनाथ ने लिपिका के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर में लिपिका ने जो जगह और समय लिखवाया है उस समय वे वहां थे ही नहीं। सोमनाथ ने अदालत में अपनी पत्नी के कुछ आडियो क्लिप भी सौंपे।

हवालात में पूरी बांह की शर्ट पहनने दें
सुनवाई के दौरान सोमनाथ ने कोर्ट से भी कहा कि दिल्ली में डेंगू का प्रकोप है, लिहाजा उन्हें पुलिस रिमांड के दौरान पूरी बांह के कपड़े पहनने दिए जाएं। अब इस मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सोमनाथ की मध्यस्थता की अर्जी पर भी सुनवाई होगी

कल सोमनाथ को दिल्‍ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज उन्‍हें अदालत में पेश किया गया। वे रात को करीब सवा दस बजे दिल्ली के द्वारका पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। इस दौरान वे संविधान की किताब लेकर आए और उन्होंने कहा कि वो कानून से भाग नहीं रहे थे। गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।

सोमवार को सोमनाथ भारती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह शाम तक पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारती की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि पहले सरेंडर करो, फिर कोर्ट आओ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को इस तरह न भागने की सलाह दी थी। इसके साथ ही न्‍यायालय ने कहा था कि आप पहले ही दो अदालतों में हार चुके हैं। आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए।

उल्‍लेखनीय है कि सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप है। मामले में दिल्‍ली पुलिस को सोमनाथ भारती की तलाश थी, लेकिन वह फरार चल रहे हैं। दिल्‍ली पुलिस का कहना था कि 'पुलिस की 8 टीमें उनके पीछे-पीछे हैं, लेकिन सोमनाथ भारती पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकल जाते हैं। वह पेशेवर अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं।'

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