
प्रतीकात्मक फोटो.
- NRC के संयोजक हजेला ने कोर्ट में दो रिपोर्ट दाखिल कीं
- कोर्ट ने कहा अफसरों को फैमिली ट्री बनाने की तकनीक सिखाई जाए
- मामले की अगली सुनवाई एक नवम्बर को होगी
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सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि NRC के संयोजक हजेला ने दो रिपोर्ट दाखिल की हैं. इनमें से एक तो गोपनीय है जबकि दूसरी में कहा गया है कि 5 अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि 40 लाख लोगों में से इन्होंने पांच दस्तावेजों में से एक का हवाला दिया होगा.
असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुमकिन है कि एक भी अफसर को यह पता न हो कि फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है.
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कोर्ट ने कहा कि हजेला सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल्स के सामने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें जिसमें रजिस्ट्रेशन और आपत्तियों के निस्तारण में आने वाली समस्याओं और व्यवहारिक समाधान का जिक्र हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजेला फैमिली ट्री बनाने की तकनीक को लेकर भी असम सरकार के अफसरों को पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें. प्रेजेंटेशन के समय सॉलिसिटर जनरल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति और स्टेक होल्डर्स की ओर से भी एक व्यक्ति मौजूद रहे.
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कोर्ट अब इस मामले में एक नवम्बर को सुनवाई करेगा.