प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
अहमदाबाद:
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका पर एकल न्यायाधीश वाली पीठ द्वारा सुनवाई का आदेश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को प्रदान करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के वकील और अतिरिक्त सॉलीशीटर जनरल तुषार मेहता के उस आग्रह को ठुकरा दिया कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करने दिया जाए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति एसएच वोरा की पीठ को मामले की सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि मामले इसके समक्ष लंबित हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील आईएच सैयद ने विश्वविद्यालय की उस दलील का विरोध करते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ को मामले पर गुण-दोष पर फैसला करना चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को उच्च खंडपीठ के समक्ष चुनौती देने का मौका मिल सके.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के वकील और अतिरिक्त सॉलीशीटर जनरल तुषार मेहता के उस आग्रह को ठुकरा दिया कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करने दिया जाए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति एसएच वोरा की पीठ को मामले की सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि मामले इसके समक्ष लंबित हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील आईएच सैयद ने विश्वविद्यालय की उस दलील का विरोध करते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ को मामले पर गुण-दोष पर फैसला करना चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को उच्च खंडपीठ के समक्ष चुनौती देने का मौका मिल सके.
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