नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में 9 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवनीत बुद्धिराजा ने कहा कि चूंकि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद से अब तक शिकायतकर्ता (शीला दीक्षित) पेश नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राजनेताओं ने अदालत से कहा है कि वे कोर्ट के बाहर सुलह नहीं कर पाए हैं।
कुछ माह पूर्व हुए निकाय चुनावों के दौरान विभिन्न साक्षात्कारों में कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
हालांकि गुप्ता के वकील ने बाद में दावा किया कि उनकी टिप्पणियां किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ की गई थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवनीत बुद्धिराजा ने कहा कि चूंकि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद से अब तक शिकायतकर्ता (शीला दीक्षित) पेश नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राजनेताओं ने अदालत से कहा है कि वे कोर्ट के बाहर सुलह नहीं कर पाए हैं।
कुछ माह पूर्व हुए निकाय चुनावों के दौरान विभिन्न साक्षात्कारों में कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
हालांकि गुप्ता के वकील ने बाद में दावा किया कि उनकी टिप्पणियां किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ की गई थी।
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