
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने शकूरबस्ती में झुग्गियों को हटाए जाने के मामले में दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस को नोटिस
भेजकर बुधवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, ये बहुत अमानवीय कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई से पहले उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी हलफनामे की शक्ल में देने को कहा है। (पढ़ें - कार्रवाई से पहले रेलवे ने कई बार दिया था नोटिस)
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि झुग्गी के लोगों को और दर्द न दिया जाए और राहत के कदम संबधित एजेंसियां लोगों की सुरक्षा और उनके घर के लिए तुरंत कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की इस कार्रवाई से लोगों की जान खतरे में पड़ गई और एक बच्ची की मौत भी हो गई। रेलवे हमें ये बताए कि क्या लोगों का सर्वे हुआ था या नहीं।
हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा कि ये बहुत अमानवीय कार्रवाई थी। आपको लोगों की चिंता नहीं थी, आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हमने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस में कोई समन्वय है?
भेजकर बुधवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, ये बहुत अमानवीय कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने रेलवे के जीएम और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई से पहले उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी हलफनामे की शक्ल में देने को कहा है। (पढ़ें - कार्रवाई से पहले रेलवे ने कई बार दिया था नोटिस)
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि झुग्गी के लोगों को और दर्द न दिया जाए और राहत के कदम संबधित एजेंसियां लोगों की सुरक्षा और उनके घर के लिए तुरंत कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की इस कार्रवाई से लोगों की जान खतरे में पड़ गई और एक बच्ची की मौत भी हो गई। रेलवे हमें ये बताए कि क्या लोगों का सर्वे हुआ था या नहीं।
हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा कि ये बहुत अमानवीय कार्रवाई थी। आपको लोगों की चिंता नहीं थी, आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि हमने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है और हम केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार, रेलवे और पुलिस में कोई समन्वय है?
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