दिवाली से पहले ही शेयर मार्केट गुलजार हो गया है. शेयर बाजार (Share Market) में 1900 से ज्यादा अंकों की तेजी देखी गई जिसमें कुछ गिरावट के बाद अभी भी तेजी बरकरार है. यह सब उस प्रेस कांफ्रेंस के बाद हुआ जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नई स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) कम करने का प्रस्ताव दिया है. वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही बाजार में रौनक लौट आई और सेसेंक्स में 1900 से ज्यादा तक का उछाल देखा गया. अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्री ने एक साथ कई ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
रुपये में मजबूती शेयर में उछाल
इससे पहले शुक्रवार को जब शेयर मार्केट में घरेलू शेयर बाजारों की तेजी से निवेशकों में उत्साह रहा जिसके कारण अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 71.07 रुपये प्रति डॉलर पर रहा. बृहस्पतिवार को भारतीय मुद्रा 71.34 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के नरम होने तथा घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के तेजी में खुलने से रुपये को समर्थन मिला. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 78.80 अंक और निफ्टी 13 अंक की तेजी में चल रहा था. लेकिन जैसे ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने GST Council की बैठक से पहले Corporate Tax में कटौती की घोषणा की इसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिला. शेयर बाजर में 1900 से ज्यादा अंकों तक की तेजी देखी गई.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिक्योरिटी सहित किसी भी डेरीवेटिव को एफपीआई के हाथों बेचने पर कैपिटल गेन पर कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. आपको बता दें कि इस सरचार्ज का ऐलान इसी साल जुलाई में पेश हुए बजट में किया गया था. इसके साथ ही उन कंपनियां को जो इनसेंटिव और छूट का लाभ उठा रही थीं उनके लिए भी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट को 18.5 फीसदी से 15 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने उन कंपनियों को भी राहत दी है जिन्होंने 5 जुलाई 2019 से पहले बाई-बैक का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों को शेयरों के बाई-बैक पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही एक अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं.
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