दिल्ली:
2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल बम धमाकों के आरोपी और केरल के पीडीपी नेता अब्दुल नसीर मदनी को अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कार्ट ने मदनी की जमानत याचिका ठुकराते हुए कहा कि वह मैंगलोर जेल या आसपास अपना इलाज कराएं। मदनी आयुर्वेदिक इलाज के लिए केरल जाना चाहते थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने मदनी को जमानत देने पर अलग−अलग राय जाहिर की थी जिसके चलते इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी बेंच ने सुनवाई करते हुए मदनी को राहत देने से मना कर दिया।
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