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This Article is From Jan 05, 2016

दिल्‍ली-एनसीआर में 104 नए CNG स्‍टेशन खोले जाएं - केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिल्‍ली-एनसीआर में 104 नए CNG स्‍टेशन खोले जाएं - केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो...
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने की कवायद के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को दिल्‍ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 104 नए CNG स्‍टेशन खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि ये नए स्टेशन आगामी 31 मार्च तक खुल जाने चाहिए।

इसके अलावा कोर्ट ने 2000सीसी और उससे बड़े आकार के डीज़ल इंजन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक को बरकरार रखा, और इस फैसले के तुरंत बाद इंद्रप्रस्थ गैस के शेयरों में 11.2 फीसदी का उछाल आया और वे 577.30 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही दिल्‍ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन से अपने फेरे बढ़ाने के लिए भी कहा, ताकि ऑड-ईवन रूल की वजह से यातायात के सार्वजनिक साधनों को इस्तमाल करने वाले लोगों को सहूलियत हो सके।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी उसकी मिल्कियत में मौजूद पुरानी डीज़ल गाड़ियों को लेकर सवाल किए, जिनके बाद केंद्र ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह 10 साल और उससे ज़्यादा पुरानी सरकारी डीज़ल गाडि़यां को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटा लेगी।

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