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This Article is From Aug 04, 2011

सत्यम घोटाले में राजू और 7 अन्य को जमानत नहीं

सत्यम कम्प्यूटर घोटाला मामले में स्थानीय अदालत ने कम्पनी के पूर्व अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू और सात अन्य की जमानत यचिका खारिज कर दी।
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हैदराबाद: सत्यम कम्प्यूटर घोटाला मामले में स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कम्पनी के पूर्व अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू और सात अन्य की जमानत यचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी बीवीएलएन चक्रवर्ती ने देश के सबसे बड़े औद्योगिक घोटाले के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया। दो दिन पहले उन्होंने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजू और अन्य आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के आधार पर सोमवार को जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यदि 31 जुलाई तक सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी स्थानीय अदालत में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय द्वारा राजू को दी गई जमानत को रद्द करते हुए यह फैसला दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह कहते हुए आरोपियों की ओर से दायर नई जमानत याचिका का विरोध किया था कि इस मामले में उनकी जांच अभी जारी है। बाहर निकलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत के लिए याचिका दायर करने वालों में राजू के अतिरिक्त उसका बड़ा भाई और सत्यम कम्प्यूटर का पूर्व प्रबंध निदेशक बी रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास, पूर्व आंतरिक मुख्य लेखा परीक्षक वीएस प्रभाकर गुप्ता, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्णा, डी वेंकटपति राजू, श्रीसैलम, पूर्व प्राइसवाटरहाउसकूपर्स के लेखा परीक्षक एस गोपालकृष्णन शामिल थे।

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