
सलमान खान की फाइल फोटो
- जज ने कहा सलमान खान के वकील की दलील नाकाफी
- जज के अनुसार सलमान ने अत्यंत गंभीर अपराध किया है
- सलमान खान को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा- जज
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जज ने कहा कि आरोपी एक अभिनेता है जिसको जनता फॉलो करती है और मौजूदा समय में वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ी घटनाओं के साथ-साथ अपराध की गंभीरता तथ्य, सबूतों व हालात को देखते हुए प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छूट देना न्यायोचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अदालत अभियुक्त के वकील द्वारा दी गई दलीलों का सम्मान करती है लेकिन अदलात का मानना इससे अलग है.
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लिहाजा अपराध की प्रकृति, भिन्न हालात और तथ्यों के आधार पर आरोपी को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जज ने कहा कि अभियोजन सलमान खान के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में कामयाब रहा है और वो दोष सिद्धी करार देने योग्य है.
VIDEO: सजा सुनाते समय जज ने यह कहा.
लेकिन अभियोजन सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ संदेह से परे आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा है. इसलिए संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है.
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