सलमान खान की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
काला हिरन शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. गुरुवार दोपहर सजा का ऐलान होने के कुछ समय बाद सलमान खान को जोधपुरी की जेल में भेज दिया गया. जोधपुर पुलिस के अनुसार सलमान खान 106 नंबर कैदी होंगे और उन्हें जेल की बैरक संख्या दो में रखा जाएगा. इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सलमान खान के वकील के सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. सजा का ऐलान करते हुए सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि आरोपी सलमान खान के वकील का कहना है कि अन्य आरोपों में अदालत ने या तो उसे आरोपमुक्त कर दिया या जिन मामलों में उन्हें सजा मिली थी उसमें ऊपरी अदालत ने उनकी सजा को रद्द कर दिया था. जिस तरीके से आरोपी ने वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत दो हिरन का अवैध शिकार किया वह गैर-कानूनी है.
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जज ने कहा कि आरोपी एक अभिनेता है जिसको जनता फॉलो करती है और मौजूदा समय में वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ी घटनाओं के साथ-साथ अपराध की गंभीरता तथ्य, सबूतों व हालात को देखते हुए प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छूट देना न्यायोचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अदालत अभियुक्त के वकील द्वारा दी गई दलीलों का सम्मान करती है लेकिन अदलात का मानना इससे अलग है.
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लिहाजा अपराध की प्रकृति, भिन्न हालात और तथ्यों के आधार पर आरोपी को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जज ने कहा कि अभियोजन सलमान खान के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में कामयाब रहा है और वो दोष सिद्धी करार देने योग्य है.
VIDEO: सजा सुनाते समय जज ने यह कहा.
लेकिन अभियोजन सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ संदेह से परे आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा है. इसलिए संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है.
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जज ने कहा कि आरोपी एक अभिनेता है जिसको जनता फॉलो करती है और मौजूदा समय में वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ी घटनाओं के साथ-साथ अपराध की गंभीरता तथ्य, सबूतों व हालात को देखते हुए प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छूट देना न्यायोचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अदालत अभियुक्त के वकील द्वारा दी गई दलीलों का सम्मान करती है लेकिन अदलात का मानना इससे अलग है.
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लिहाजा अपराध की प्रकृति, भिन्न हालात और तथ्यों के आधार पर आरोपी को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता है. जज ने कहा कि अभियोजन सलमान खान के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में कामयाब रहा है और वो दोष सिद्धी करार देने योग्य है.
VIDEO: सजा सुनाते समय जज ने यह कहा.
लेकिन अभियोजन सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम के खिलाफ संदेह से परे आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा है. इसलिए संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है.
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