सबरीमाला मामला : केरल सरकार की दूसरी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

हाईकोर्ट ने दो रिटायर्ड जज और एक IPS की समिति बनाई थी जो सबरीमला में सुरक्षा व अन्य इंतजामों की निगरानी करेगी

सबरीमाला मामला :  केरल सरकार की दूसरी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

सबरीमाला मामले में केरल सरकार की दूसरी याचिका पर भी जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी. याचिका में केरल हाईकोर्ट में दाखिल 23 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

सबरीमला मामले में केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. केरल सरकार की जल्द सुनवाई की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी. केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए थे.

हाईकोर्ट ने दो रिटायर्ड जज और एक IPS की समिति बनाई थी जो सबरीमला में सुरक्षा व अन्य इंतजामों की निगरानी करे. सरकार का कहना है कि न्यायिक कामकाज में दखल है और इस पर रोक लगाई जाए.


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