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This Article is From Sep 01, 2013

आरटीआई संशोधन विधेयक पर सोमवार को लोकसभा में हो सकती है चर्चा

आरटीआई संशोधन विधेयक पर सोमवार को लोकसभा में हो सकती है चर्चा
आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन का फाइल फोटो
नई दिल्ली: पारदर्शी कानून के तहत राजनीतिक दलों को सूचना उपलब्ध कराने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाए जा रहे आईटीआई संशोधन कानून पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2013, 12 अगस्त को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में पेश किया था।

नारायणसामी कल इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा की कल की कार्यसूची में इसे चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इससे पूर्व 23, 24, 26 और 29 अगस्त को आरटीआई संशोधन विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने राजनीतिक दलों को छूट प्रदान करने और इस संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को निषप्रभावी बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी।

सीआईसी द्वारा छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा को आरटीआई के दायरे के भीतर लाने का आदेश दिए जाने के करीब दो महीने बाद कैबिनेट का फैसला आया था।

सरकार ने अधिनियम के अनुच्छेद 2 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जो राजनीतिक दलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकार की व्याख्या करता है।

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