कर्नाटक में लौह अयस्क के कथित तौर पर अवैध खनन करने के मामले में एक विशेष धनशोधन रोधी अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एवं खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी और उनकी पत्नी से जुड़ी 37.86 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।
रेड्डी दंपति की जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें बेंगलुरु स्थित चार करोड़ रुपये का फ्लैट, बेल्लारी में 14 लाख रुपये का मकान, एफडी और बैंक खातों में जमा नकदी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल के शुरू में धनशोधन विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया।
केंद्रीय एजेंसी ने साल 2012 में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रेड्डी तथा दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा उनके और उनकी पत्नी जी लक्ष्मी अरुणा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। यह कार्यवाही बेल्लारी जिले के हवम्भावी स्थित एमएस एसोसिएटेड माइनिंग कंपनी (गुरु आयरन ओर माइन्स) के कारोबारी परिचालन से जुड़ी धनशोधन की जांच को लेकर को गई थी। रेड्डी दंपति के पास से जब्त संपत्ति की कुल कीमत 37,88,66,108.70 रुपये आंकी गई है।
धनशोधन विरोधी कानून से संबंधित निर्णायक प्राधिकार के चेयरमैन रामामूर्ति ने अपने ताजा आदेश में कहा, मेरे सामने पेश तथ्यों की पूरी सावधानी से विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि प्रतिवादी (रेड्डी और उनकी पत्नी) ने अपराध किया है। ऐसे में संपत्तियों को आरंभिक तौर पर कुर्क किया गया।
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