महाराष्ट्र : टाइम पर काम नहीं हुआ तो बाबुओं पर होगी कार्रवाई, लगेगा भारी जुर्माना

महाराष्ट्र : टाइम पर काम नहीं हुआ तो बाबुओं पर होगी कार्रवाई, लगेगा भारी जुर्माना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस (फाइल फोटो)

मुंबई:

आपको अगर महाराष्ट्र में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत हो या डेथ सर्टिफिकेट की या फिर मैरेज सर्टिफिकेट की... अब सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने इस तरह की जरूरी 42 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं। इसी के साथ राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट (सेवा का अधिकार कानून) लागू किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस बात का शुक्रवार को मुम्बई में ऐलान किया।

भारी जुर्माने का प्रावधान सिर्फ महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में सेवा का कानून के तहत अब जनता को जवाब देने में टाइम-पास नहीं चलेगा। तय सरकारी बाबू अगर समय पर काम नहीं करते तो उन पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इतना भारी जुर्माना लगाने वाला महाराष्ट्र एक मात्र राज्य है।

पोर्टल पर सेवाएं, एप भी आएगा
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने संवाददाताओं को बताया कि, इसके तहत राज्य सरकार 224 सेवाएं मुहैया कराएगी। यह सेवाएं घर बैठे सरकारी पोर्टल aaplesarakar.maharashtra.gov.in से प्राप्त की जा सकेंगी। इसी को और आसान बनाने के लिए सरकार अपना एप भी ला रही है।

सरकार को आसान बनाने होंगे आवेदन
वैसे इस मौके पर सरकारी सेवाओं को यूजर फ्रेंडली बनाने की सलाह खुद राज्य के मुख्य सचिव ने दी है। अपने भाषण में उन्होंने सरकारी आवेदन की जटिलता की तरफ ध्यान खींचा। वे कह गए कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने जाओ तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि, बच्चे उसका जवाब नहीं दे सकते। ऐसे में सरकार को अपने आवेदन आसान बनाने होंगे।

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कानून के उद्देश्य पूरे होने में संशय
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का मानना है कि अगर सरकार बाबुओं पर कार्रवाई के लिए जरूरी प्रक्रिया में जनता को उलझाकर रखेगी तो कानून का उद्देश्य सफल नहीं होगा। गौरतलब है कि ऐसा ही कानून मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी लागू है। लेकिन बाबुओं पर इतना भारी जुर्माना वहां नहीं लगता।